हैदीरबाद: मशहूर सत्यम घोटाला मामले में गुनाहगार करार दिए जाने के बाद हैदराबाद की खुसूसी सीबीआई अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स के बानी ( फाउंडर) और घोटाले के मुजरिम रामालिंगा राजू को सात साल जेल की सजा सुनाई है और साथ ही पांच करोड़ रूपए जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले जुमेरात की सुबह अदालत ने रामालिंगा राजू समेत 10 मुजरिमों को गुनाहगार करार दिया था।
सत्यम घोटाले में हैदराबाद की खुसूसी सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बी रामालिंगा राजू समेत सभी 10 मुल्ज़िमों को गुनाहगार करार दिया।
9 मार्च को हुई मामले की पिछली सुनवाई में स्पेशल जज बीपीएलएन चक्रवर्ती ने कहा था कि, “मामले पर फैसला 9 अप्रेल तक के लिए महफूज़ रख लिया गया है और यह 9 अप्रेल को सुनाया जाएगा। इसके बाद सुनवाई नहीं की जाएगी।” गौरतलब है कि साल 2009 में यह करोड़ों का घोटाला सामने आया था और उस वक्त इसे मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया था।