सदाक़त नामा आमदनी (इनकम सर्टिफिकेट) के हुसूल के लिए अब किसी गज़ीटेड ओहदेदार के दस्तख़त की ज़रूरत नहीं है। ज़िला कलक्टर मिस्टर नटराजन गुलज़ारने आज ये बात बताई। उन्हों ने बताया कि तलबा को सदाक़त नामा आमदनी (इनकम सर्टिफिकेट ) के हुसूल के लिए अब गज़ीटीड ओहदेदारों के दस्तख़त हासिल करने नहीं होंगे।
दरख़ास्त गुज़ार अपनी मुकम्मल दरख़ास्त के हमराह सिर्फ़ हलफनामा(एफीडेविट) दाख़िल करते हुए इनकम सर्टीफिकट हासिल करसकते हैं। साबिक़ मैं तलबा को सदाक़त नामा आमदनी (इनकम सर्टिफिकेट ) के हुसूल के लिए हलफनामा(एफीडेविट) के इलावा दो गज़ीटेड ओहदेदारों की तसदीक़(पुष्टि) हासिल करनी पड़ती थी लेकिन अब ये दस्तख़त की ज़रूरत बाक़ी नहीं रही है।
बताया जाता है कि तलबा की सहूलत के लिए ये इक़दाम किया गया है ताकि तलबा गज़ीटेड ओहदेदारों की दस्तख़त के लिए दौड़ धूप से महफ़ूज़ रहें। इस इक़दाम के सबब तलबा और सरपरस्तों को बड़ी हद तक राहत मयस्सर आसकती है। चूँकि तलबा और ओलयाए तलबा गज़ीटेड ओहदेदारों से तसदीक़(पुष्टि) के हुसूल के लिए दफ़ातिर के चक्क्र काटने पर मजबूर थे।
ज़िला इंतिज़ामीया ने इस सिलसिला में तमाम तहसीलदारों को मतला करदिया है कि अब गज़ीटेड ओहदेदारों की दस्तख़त की शर्त मंसूख़ (खारिज)की जा चुकी है और सिर्फ हलफनामा(एफीडेविट) मुंसलिक करते हुए दाख़िल की गई दरख़ास्तें भी काबिल-ए-क़बूल होंगे।