हैदराबाद 01 नवंबर: हुकूमत तेलंगाना ने बाज़ सरकारी आराज़ीयात के पहले मरहले में हराज का फ़ैसला किया। समझा जाता हैके 17 नवंबर को पहले मरहले के तहत निशानदेही करदा सरकारी आराज़ीयात का हराज करने अहकामात जारी किए।
सरकारी ज़राए के मुताबिक़ हैदराबाद के शेख़पेट मंडल हुदूद में दस मुक़ामात पर वाक़्ये ज़ाइद अज़ 3.25 एकड़ सरकारी आराज़ीयात को हराज करने की हुकूमत ने बाक़ायदा तौर पर इजाज़त दे दी है और पहले मरहले में ग़ैर मुतनाज़ा आराज़ीयात को ही शामिल रखा गया है ताके कोई तनाज़ा पैदा होने की सूरत में हराज नाकाम ना होने पाए।
बताया जाता हैके मार्किट की क़ीमत के मुताबिक़ क़ीमत का ताय्युन किया गया और इस ताय्युन करदा क़ीमत की रोशनी में नंदीनगर मुक़ाम पर फ़ी गज़ अराज़ी की क़ीमत एक लाख रुपये बंजारा हिलस, जुबली हिलस इलाक़ों में पाई जाने वाली मुख़्तलिफ़ आराज़ीयात की फ़ी गज़ क़ीमत 75 ता 80 हज़ार रुपये मुक़र्रर की गई है।