सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत के जारी करदा इश्तेहारात को बाक़ायदा बनाने केलिए रहनुमायाना ख़ुतूत के ताय्युन केलिए दरख़ास्त मफ़ाद-ए-अम्मा की समाअत से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि इंतेख़ाबात क़रीब हैं और एसी दरख़ास्त सुनने केलिए वक़्त मौज़ूं नहीं है। चीफ़ जस्टिस पी सतशिवम की ज़ेरे क़ियादत बेंच ने दरख़ास्त गुज़ार से कहा कि आपको दरख़ास्त पेश करने का हक़ है लेकिन इसका वक़्त ग़लत है । इंतेख़ाबात के बाद दुबारा कोशिश की जिए मौजूदा मरहला पर दरख़ास्त की समाअत नहीं की जा सकती।