सरकारी फरमान: बड़े जानवर 3 किलो और छोटे जानवर 1 किलो से अधिक गोबर नहीं कर सकते

गुजरात: स्वच्छ भारत अभियान के तहत अमरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अजीबो गरीब फरमान जारी किया है। कॉर्पोरेशन ने कहा है कि कोई भी जानवर सड़क पर अब 3 किलो से ज्यादा गोबर नहीं कर सकता है। वहीं छोटे जानवरों के लिए एक किलो गोबर करने की सीमा तय की गई।

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि आवारा पशु भी पहले से तय जगह पर ही गोबर करेंगे। अगर कहीं और किया तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यह अदेश ‘स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत’ शीर्षक से जारी हुआ है। इस आदेश पर अमरेली के म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन चीफ का साइन है। इसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार के महात्मा गांधी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अमरेली शहर में आवारा घूमने वाले पशुधन के गोबर करने से होने वाली गंदगी से लोगों को छुटकार दिलाने के लिए यह ऑर्डर जारी किया जा रहा है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के सपोर्ट में नगर पालिका के इस फैसले पर अमल किया जाए।

इस आदेश में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई जानवर तय मात्रा से अधिक गोबर करेगा तो संबंधित पशु के मालिक को गधे पर उल्टा बिठाकर शहर में घुमाया जाएगा।

अमरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस प्रशासन के अंतर्गत आता है। माना जा रहा है कि यह आदेश केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले का मजाक बनाने के लिए जारी किया गया है। अमरेली से कांग्रेस विधायक परेशभाई धानाणी ने कहा है कि यदि नोटबंदी से कालाधन बाहर आ जाएगा, तो गोबरबंदी से स्वच्छता क्यों नहीं आ सकती? स्वच्छता की खातिर यह सख्त फैसला है। कालामन और कालाधन रखनेवाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का सपना साकार करने की कोशिश है।