सरकारी मुलाज़िमतों के लिए हद उम्र में रियायत जी ओ की इजराई

हैदराबाद 29 जुलाई:महिकमा नज़म-ओ-नसक़ आम्मा हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कल जी ओ की इजराई अमल में लाई गई।जिस के तहत मुख़्तलिफ़ सरकारी मह्कमाजात में मुलाज़िमीन के तक़र्रुत के लिए बालाई हद उम्र को 34 साल से बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया।

इज़ाफ़ा शूदा हद उम्र का इतलाक़ तमाम सरकारी मुलाज़िमतों के लिए जी ओ की इजराई की तारीख़ से एक साल के लिए होगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से तक़र्रुत के लिए इमतेहान का इनइक़ाद अमल में लाया जाये गा।

हुकूमत ने बतायाकि हद उम्र में इस रियायत का मह्कमाजात पुलिस आबकारी फ़ायर सर्विस महाबस-ओ-जंगलात वग़ैरा जैसी यवनीफ़ारमड सर्विस की जायदादों के लिए इतलाक़ नहीं होगा। जिस के लिए रियासत में जिस्मानी मयारात को मुक़र्रर कियागया है।