सरकार की हर एक योजना के लिए आधार कार्ड ज़रुरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि समाज कल्याण योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर, जस्टिस डी वाई, चन्द्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने यह फैसला दिया।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के मुताबिक़ वरिष्ठ एडवोकेट श्याम दीवान ने सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बताया गया है।

कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को लेकर हमारा पिछला आदेश पूरी तरह से अपडेट था। साथ ही अदालत ने आधार कार्ड से संबंधित आवेदन पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में समय के साथ सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को 12 अंकों के इस पहचान संख्या को गैर लाभ वाले परियोजनाओं में अनिवार्य किए जाने से रोका नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस केहर ने कहा कि आधार कार्ड जनहित योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन गैर लाभ परियोजनाओं (जैसे बैंक खातों को खोलने या टैक्स रिटर्न से जोड़ने) के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकार के लगभग एक दर्जन परियोजनाओं से लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इन परियोजनाओं में मिड डे मील योजना भी शामिल थी। हालांकि, इस पर बाद में छूट देने का निर्णय लिया गया।