सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिल्ली हाइकोर्ट ने ज़ाकिर नाइक के IRF पर लगाई पाबंदी

नई दिल्ली: केंद्र ने दिल्ली हाइकोर्ट में विवादित भारतीय इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर पाबंदी लगा दी है। अपने इस फैसले का बचाव करते हुए हाइकोर्ट ने बयान दिया है कि हमने हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया।

कोर्ट ने आईआरएफ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने वाले जस्टिस संजीव सचदेवा से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश किये गए  एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने जो कागजात और सबूत पेश किये है उसके बाद संगठन के खिलाफ कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है। इस संगठन को बंद करने के पीछे इस तरह की आशंका है कि नौजवान आतंकी गुटों से जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

आपको बता दें की इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय की 17 नवंबर 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी जिसके तहत गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत संगठन पर फौरन प्रतिबंध लगाया गया।