UP सरकार को झटका, अमिताभ ठाकुर को सैलरी के साथ बहाल करने का आदेश

लखनऊ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की लखनऊ बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही CAT ने उत्तर प्रदेश सरकार को IPS अमिताभ ठाकुर को फिर से पूरी सैलरी के साथ बहाल करने का आदेश दिया। CAT का आदेश 11 अक्टूबर, 2015 की तारीख से लागू होगा।

नवनीत कुमार और जयती चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि निलंबन की अवधि को बढ़ाने में देरी की गई।’ हालांकि CAT ने यह भी माना कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां राज्य सरकार को 90 दिनों के समय के बाद निलंबन की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।