सरमाया कारों(निवेशक/investor) को रोज़ाना खबरें एस एम एस और ई मेल के ज़रीये

गैर मीजाज़ स्टाक मार्किट ताजिरों को सरमाया कारी एकाऊंटस के ज़रीये हिसस की खरीदारी से रोकने के लिए निगरानी कार इदारा SEBI ने एक्सचेंजस को हिदायत दी है कि वो एस एम एस और ई मेल के ज़रीये हर छोटे सरमायाकार को उन के नाम से इस रोज़ किए हुए सौदों के बारे में ख़बरदार करदें।

ये इक़दाम दलालों और बाज़ार के दीगर अफ़राद के ख़िलाफ़ जो अपने मुवक्किलों के एकाऊंटस के ज़रीये उन के इलम-ओ-इत्तिला के बगैर सौदे किया करते हैं, शिकायत के बाद किया गया है। क़ौमी स्टाक एक्सचेंज एन एस ई सौदों की तफ़सीलात मोबाईल फोन्स और ई मेल एकाऊंटस पर जो तमाम चिल्लर फ़रोश सरमायाकारों के होंगे, 15 अक्टूबर से ख़बरदार करने के एस एम एस और ई मेल रवाना करेगी।

SEBI ने तजवीज़ पेश की है कि सरमायाकारों को ख़बरदार करने की इसी सहूलत उस तिजारत के बारे में होनी चाहीए जो उन के एकाऊंटस से एक साल से ज़्यादा अर्से से की जा रही है। चुनांचे अगस्त 2011 से अब तक के सौदों के बारे में छोटे सरमाया कारों को ख़बरदार किया जाएगा। ताहम साबिक़ा हिदायात के बमूजब दलाल ये कह सकता है कि कोई मुवक्किल इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करना नहीं चाहता।

SEBI ने अपने ताज़ा मुरासला में एक्सचेंजस से एस एम एस और ई मेल के दरेआ छोटे सरमाया कारों को सौदों की तफ़सीलात फ़राहम करने की हिदायत दी है।