बम्बे हाईकोर्ट ने सिटी पुलिस को हिदायत दी कि 19 नवंबर 2011 को अमराज़-ए-क़लब के लिए एक लड़के का ऑप्रेशन किए जाने के बाद शहर के दवाख़ाने में उसकी मौत की एक माह के अंदर तहक़ीक़ात मुकम्मल करले।
जस्टिस एस सी धर्म अधीकारी और जस्टिस गौतम पटेल की डीवीझ़न बेंच ने ये अहकाम जारी किए। एन जी ओ ने दरख़ास्त दाख़िल करते हुए इल्ज़ाम आइद किया है कि लड़के की मौत मैडीकल अमला की लापरवाही और कोताही की वजह से हुई है।