रियासत बिल ख़ुसूस शहर में शदीद सर्दी पाई जाती है और स्कूली तलबा और तालिबात इस से शदीद मुतास्सिर हो रहे हैं। फ़िक्रमंद सरपरस्तों की तशवीश पर मुसबत इक़दाम करते हुए हाल ही में रियासती हाईकोर्ट ने एक हुक्म जारी किया है जिस में कहा गया है कि रियासत के किसी भी स्कूल को सुबह 9 बजे से क़ब्ल खोलने की इजाज़त ना होगी और ना ही उन्हें साढे़ चार बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी।
हाईकोर्ट के इस हुक्म के फ़ौरी बाद कमिशनर और डायरेक्टर स्कूली तालीम ने शहर हैदराबाद के डी ई ओ मिस्टर ए सुब्बा रेड्डी को अहकाम जारी किए कि वो हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल आवरी को यक़ीनी बनाएं।
लेकिन अब सरपरस्तों का कहना है कि अक्सर स्कूल्स सुबह 9 बजे से क़ब्ल ही खोल कर हाईकोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी के मुर्तक़िब हो रहे हैं।
सरपरस्तों का कहना है कि आख़िर डी ई ओ इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रहे हैं? इस ज़िमन में कुछ सरपरस्तों ने डी ई ओ से नुमाइंदगी भी की है कि वो हाईकोर्ट हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने वाले स्कूल इंतेज़ामीया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें।