नई दिल्ली। होटल में खाने के बाद सर्विस चार्ज कोई अनिवार्यता नहीं है। यह कहना है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री रामविलास पासवान का। केद्रीय मंत्री ने साफ करते हुए कहा कि सर्विस चार्ज ग्राहक के मन पर निर्भर करता है। यदि ग्राहक की इच्छा है तो वह सर्विस चार्ज देगा।
नहीं तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस संबंध में नया निर्देश राज्य सरकारों के पास भेजा जा रहा है, ताकि राज्यों की सरकार अपने स्तर से इसको लागू करें। बता दें कि सर्विस चार्ज को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सर्विस चार्ज जरूरी नहीं है। इस नए आदेश को पीएमओ से मान्यता मिल चुकी है।
सरकार ने साफ किया कि यह आप कस्टमर की मर्जी पर निर्भर करता है कि आप टिप्स दें या ना दें। यदि दें भी तो कितना दें यह आपके स्वविवेक पर निर्भर है। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बाद आपके बिल में आपसे बिना पुछे सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया हो, तो आप कानूनी कारवाई कर सकते है। इसके लिए ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।