सर्वोच्च न्यायालय ने हाजी अली दरगाह की सरहाना की

सर्वोच्च न्यायालय ने आज हाजी अली के चारों ओर फैले अतिक्रमण को हटाने में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की “प्रशंसा” की और कहा की 500 स्क्वायर मीटर के इलाके में बचे अतिक्रमण को भी चार सप्ताह में हटा दे|

सीजेआई जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्देश दिया है की हाजी अली के चारों ओर का इलाके के लिए  अधिकृत रूप से सौंदर्यीकरण योजना का ढांचा बनाया जाए और न्यायालय के सामने 30 जून से पहले रखा जाए|

न्यायलय ने यह भी कहा की हाजी अली द्वारा बनाएं गए सौंदर्यीकरण योजना के ढांचे को स्वीकृति दी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर मुंबई की नगरपालिका परिषद इसमें संशोधन कर सकती है|

परिषद् को सौंदर्यीकरण योजना के ढांचे के विकल्प में दूसरे ढांचे को लाने की स्वतंत्रता है| सौंदर्यीकरण योजना के ढांचे को तैयार करने के लिए परिषद् किसी प्रतिष्ठित शहरी विरासत वास्तुकार की मदद भी ले सकती है|

न्यायालय ने साफ़ किया की योजनाओं को पूरा करते समय समुदाय के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई 2017 को की जाएगी |