सर्वोच्च न्यायालय बंगाल राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर 2 बजे करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार दोपहर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायालय ने आयोग को आगामी 14 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के आदेश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोपहर दो बजे याचिका पर सुनवाई होगी।

राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अपूरणीय हानि और क्षति पहुंचेगी।

उच्च न्यायालय ने आठ मई को राज्य चुनाव आयोग को निर्धारित समय में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल ई-नामांकन पत्रों को स्वीकार करने का निर्देश दिया था।