सलमान को बरी करना कानून का मजाक उड़ाने के बराबर : मुकुल रोहतगी

साल 2002 के “हिट एंड रन ” मामले में सलमान खान को बरी किये जाने को महाराष्ट्र सरकार ने कानून का मजाक उड़ाना कहा है। यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कही थी। अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस जे एस केहर और जस्टिस सी नागप्पन की कोर्ट में इस मामले की पूरी जानकारी दी।

सब दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया की यह सच्चे सबूतों पर आधारित मामला है। इसलिए कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी करने का विचार सामने रखा है और कोर्ट की सुनवाई 12 फ़रवरी तक आगे कर दी है।