मुंबई, 27 अगस्त: बांबे हाईकोर्ट ने अदाकार सलमान खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ कोर्ट की तौहीन से मुताल्लिक एक निजी शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।
सलमान के वकील रवि कदम ने कोर्ट में दलील दी कि 2002 हिट एंड रन केस में अदाकार ने सेशन अदालत से सुनवाई के दौरान मौजूद रहने की कमिट्मेंट जताए थे और इसलिए मजिस्ट्रेट को सामाजी कारकुन हेमंत पाटिल की तौहीन वाली शिकायत पर सलमान को नोटिस भेजने के हुकूक नहीं है।
इसके बाद जस्टिस एमएल ताहिलयानी ने नोटिस पर रोक लगाकर अगले हुक्मनामे तक सलमान के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी।
जस्टिस ताहिलयानी ने सलमान की बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में कार्यवाही रद्द करने के मुताल्लिक दरखास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए हेमंत पाटिल को तीन हफ्ते का वक्त दिया है।