सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार मामले में फैसला आज

जोधपुर: यहां की एक अदालत काला हिरण के शिकार के दो दशक पुराने मामले में अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ आज अपना फैसला सुनायेगी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुये फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे. मुंबई हवाई अड्डे से चार्टर्ड विमान से रवाना हुए 52 वर्षीय सलमान खान यहां पहुंच चुके हैं.

इससे पहले वह ‘रेस 3’ की शूटिंग के लिये अबु धाबी में थे. सोनाली बेंद्र, तब्बू और नीलम भी मुंबई से जोधपुर पहुंच चुकी हैं. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था.

यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 का है. सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे. हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलायी और उनमें से दो हिरण मार दिये थे.