सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ अदाकारा सलमान खान की दरखास्त खारिज कर दी. सलमान ने आली अदालत से राजस्थान में काला हिरण का शिकार के मामले में मुजरिम करार दिए जाने के हुक्म को मुअत्तल करने की गुजारिश की थी ताकि उन्हें लंदन का वीजा मिल सके |
ब्रिटेन के आफीसरों ने वीजा के लिए सलमान के सामने यही शर्त रखी थी| जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत की बेंच ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या Conviction (जुर्म साबित होने) के लिये आज तक मुअत्तल किया गया है और यह पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं जिसमें निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में Conviction को मुल्तवी किया गया है|
सलमान के वकील ने अदालत को बताया कि आली अदालत ने साबिक क्रिकेट खिलाड़ी और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी)लीडर नवजोत सिंह सिद्धू के Conviction को मुल्तवी किया था. लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को कुबूल नहीं किया|
चूंकि सलमान खान के वकील ने अदालत से कहा कि अदाकार ने अपने Conviction को मुअत्तल करने की दरखास्त इसलिए लगाई है क्योंकि ब्रिटेन का वीजा हासिल करने के लिए ऐसा किए जाने की जरूरत है| इसके जवाब में अदालत ने कहा कि ‘उन्हें यह जानना जरूरी नहीं है’ कि ब्रिटेन क्या चाहता है और कानून का मयार सभी के लिए बराबर है|
अदालत ने सलमान खान से कहा, “आप बरी हो जाएं फिर दूसरे मुल्क जाएं|”