मुंबई, 01 फरवरी: (एजेंसी) बालीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2002 के हिट एंड रन के मामले में जुमेरात को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की दरखास्त कुबूल कर उनके खिलाफ गैर इरादे से कत्ल का मामला चलाने का हुक्म दिया है।
मौजूदा में 47 साला सलमान के खिलाफ दफा 304 (1) के तहत लापरवाही से ड्राइविंग का मामला चल रहा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा है। मगर गैर इरादे से कत्ल के मामले में दफा 304 (2) के तहत सलमान को दस साल की सजा हो सकती है।
जुर्म को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने 11 फरवरी को सलमान को बांद्रा कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया है। सलमान के वकील एडवोकेट दीपेश मेहता ने बताया कि सलमान को सेशन कोर्ट के रूबरू11 फरवरी को पेश होना होगा। एडवोकेट मेहता ने यह भी कि सलमान इस हुक्म के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
सलमान पर पहले भी इस मामले में दफा 304 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में बांबे हाई कोर्ट ने इसे बदलकर उनके खिलाफ दफा 304 ए (लापरवाही भरी ड्राइविंग) के तहत मामला दर्ज करने को कहा था। इस साल की शुरुआत में पुलिस ने अपील की थी कि सलमान के खिलाफ ज्यादा सख्त दफा के तहत मामला दर्ज किया जाए।
‘खान’ के तनाज़े
–मार्च, 2002 में साबिक माशूका और अदाकारा ऐश्वर्या राय ने सलमान के खिलाफ परेशान करने का मामला दर्ज कराया।
–सितंबर, 2002 में हिट एंड रन मामला।
–फरवरी, 2006 में चिंकारा के शिकार के मामले में राजस्थान की एक अदालत ने एक साल की सजा सुनाई। बाद में हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
–अप्रैल, 2006 में फिर पांच साल की सजा सुनाई गई। जमानत से पहले कई दिन जोधपुर जेल में गुज़ारे।
–जुलाई, 2012 में काले हिरण के शिकार को लेकर हाईकोर्ट ने किए इल्ज़ामात तय।