मुंबई: मुंबई की निचली अदालत ने 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को सभी इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिए जाने के बाद 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत के इस फैसले के ऐलान के साथ ही सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ज़राये का कहना है कि सलमान को ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा.
निचली अदालत के इस फैसले के बाद सलमान खान के वकील ने कहा है कि वह सलमान की जमानत के लिए आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही होगा.
सलमान को हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए फैसले की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए. सलमान के वकीलों की कोशिश होगी कि वे आज ही हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल करें ताकि सात मई से पहले पहले जमानत ले सकें, क्योंकि सात मई के बाद अदालत में गर्मी की छुट्टी होने जा रही है. अगर सलमान के वकील जमात अर्जी दाखिल करने में कामयाब होते हैं तो उन्हें आज ही जमानत मिल सकती है
आपको बता दें कि मुजरिम करार दिए जाने के बाद सरकारी वकील ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सजा की मांग की थी, जबकि सलमान के वकील ने कम से कम सजा की अपील की थी.
इससे पहले, अदालत ने सलमान खान को गैर-इरादतन क़त्ल का मुजरिम करार दिया था. जज ने उन्हें गैर-इरादतन क़त्ल के मामले में पांच साल की सजा सुनाई.
अदालत के फैसले के बाद सलमान खान की आंखें नम हो गई, तो कोर्ट के अहाते में उनकी बहन अलवीरा रो पड़ीं, जबकि भाई सोहेल खान मीडिया के सामने से गुजरे, लेकिन बिल्कुल खामोश दिखे.
मुंबई की एक निचली अदालत ने 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को सभी इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया है.
ठीक 11 बजे कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई. सलमान खान जैसे ही 11.06 बजे कोर्ट रुम में पहुंचे. इस केस की कार्यवाही शुरू हुई. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि हादसे की रात सलमान खान शराब पी कर गाड़ी चला रहे थे. अदालत ने ये भी कहा कि सलमान के पास लाइसेंस भी नहीं था.
और इस तरह अदालत ने सलमान खान को गैर-इरादतन क़त्ल का मुजरिम करार दिया.
मुजरिम करार दिए जाने के बाद जज ने सलमान खान से कहा कि इन इल्ज़ामात में 10 साल की सजा बनती है, आपका क्या कहना है? जज के इस सवाल से घबराए सलमान खान कुछ नहीं बोल पाए और अपने वकील की तरफ देखा. अब उनके वकील जिरह कर रहे हैं.
जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, सलमान कोर्ट में अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल पाए.
अदालत के फैसले के बाद सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट के अहाते में ही रो पड़ी. खानदान के दूसरे रुकन भी काफी मायूस हैं.
सलमान खान पर इल्ज़ाम….
सलमान पर ताजीरात ए हिंद की दफा 304-दो (गैर इरादतन क़त्ल )
दफा 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग)
दफा 337 व 338 (जान जोखिम में डालना व शदीद चोट पहुंचाना)
दफा 427(गलत हरकत से प्रापर्टी को नुकसान)
इसके अलावा उन पर मोटर वाहन एक्ट की दफा 34 ए, बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 181 (नियमों का खिलाफवर्जी कर गाड़ी चलाना)
185(नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना)
बांबे प्रोहिबिशन एक्ट की दफात के तहत इल्ज़ाम तय किए गए हैं.
49 साला सलमान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर को 28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी में घुसा दी थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दिगर चार जख्मी हो गए थे. इस हादिसे में नुरूल्ला महबूब शरीफ की मौत हो गई थी और कलीम मोहम्मद पठान, मुन्ना मलाई खान, अब्दुल्ला रउफ शेख और मुस्लिम शेख ज़ख्मी हो गए थे.
सलमान खान इस मामले में अपना बयान दर्ज करा चुके थे. सलमान खान का दावा था कि 28 सितंबर 2002 की रात को हुए इस हादिसा के वक्त वह गाड़ी नहीं चला रहे थे.