पाकिस्तान की सुप्रीमकोर्ट ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के क़त्ल के मुक़द्दमे में मौत की सज़ा पाने वाले मुमताज़ कादरी की तरफ़ से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई अपील को मुस्तरद करते हुए इन्सिदादे दहशतगर्दी की अदालत का फ़ैसला बरक़रार रखा है।
बुध को इस्लामाबाद में जस्टिस आसिफ़ सैयद खोसा की सरब्राही में तीन रुकनी बैंच ने फ़ैसला सुनाते हुए मुजरिम मुमताज़ कादरी की सज़ा को इन्सिदादे दहशत गर्दी की दफ़आत के तहत बरक़रार रखने का कहा है।
मुजरिम के वकील और लाहौर हाईकोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस ख़्वाजा मुहम्मद शरीफ़ ने कहा कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रे सानी की अपील नहीं करेंगे। क़ानूनी माहिरीन का कहना है कि मुजरिम के पास इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू फाईल करने के लिए तीस दिन का वक़्त है।
अगर उन्हों ने रिव्यू की दरख़ास्त दायर ना की तो फिर मुमताज़ कादरी के पास सदर मुम्लिकत को रहम की अपील करने का क़ानूनी हक़ बाक़ी रह जाएगा।