सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत राजस्थान की एक अपील पर जहां रियासती अदालत की जानिब से फ़िल्म एक्टर सलमान ख़ान की सज़ा पर अलतवा का हुक्म दिया गया था ताकि वो बर्तानिया का दौरा करसके जिसे चैलेंज किया गया था , अपना फैसला महफ़ूज़ रखा है।
जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय और जस्टिस ए के गोविल पर मुश्तमिल एक अपेक्स कोर्ट बेंच ने ये कह कर अपना फैसला महफ़ूज़ रखा है कि सलमान ख़ान की सज़ा को महेज़ इस लिए अलतवा में नहीं डाला जा सकता कि वो उनके बर्तानवी वीज़ा के हुसूल की राह में रुकावट बन जाएगा।
याद रहे कि आज से बरसों क़ब्ल जब सलमान ख़ान राजश्री प्रोडकशनर की फ़िल्म हम साथ साथ हैं की राजस्थान में शूटिंग कररहे थे उस वक़्त उन्होंने फ़िल्म के दीगर अदाकारों सोनाली बेंद्रे , तबू , नीलम और सोहा अली ख़ान के साथ स्याह हिरन का शिकार किया था , जिस पर इमतिना आइद है। इस मामले की आइन्दा समाअत 27 नवंबर को मुक़र्रर है।