नई दिल्ली: हुकूमत महाराष्ट्र ने बाली वुड सुपर स्टार सलमान ख़ान को टक्कर मार कर फ़रार होने के मुक़द्दमे में मुंबई हाइकोर्ट की तरफ से बरी किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीमकोर्ट में दायर करदा अपनी दरख़ास्त पर बेहस के दौरान कहा कि मुंबई में2002 के दौरान सलमान ख़ान हालते नशा में अपनी स्पोर्टस युटीलीटी व्हीकल (एसयूवी चला रहे थे।
जब फ़ुट-पाथ पर महव-ए-ख़्वाब चंद अफ़राद पर ये गाड़ी चढ़ादी गई थी। अटार्नी जनरल मुकम्मल रोहतगी ने हाइकोर्ट के फ़ैसले को ”बरख़िलाफ़ रिवायत’ ، ”नामुनासिब’ और ”इन्साफ़ की तौहीन’ क़रार दिया और कहा कि वाक़िये के वक़्त सलमान ख़ान ही गाड़ी चला रहे थे लेकिन बाद में एक शख़्स को ड्राईवर की हैसियत से पेश किया गया और वो भी इस वाक़िये के13 साल बाद इस बात को मंज़र-ए-आम पर लाया गया।
जस्टिस जे एस खीकर और जस्टिस सी नागपन ने अगर सलमान ख़ान को नोटिस जारी नहीं की लेकिन मज़ीद समात के लिए आइन्दा पेशी 12 फ़बरोरी को मुक़र्रर की|