नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रतो रॉय की संपत्ति बेचने का आदेश दिया है। अदालत ने सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए जमानत राशि जुटाने के लिए सेबी को उनकी 86 संपत्ति को बेचने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सेबी को ये संपत्ति 90 फीसदी के सर्किल रेट से ऊपर ही बेचनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर बोली 90 फीसदी से कम लगती है तो सेबी संपत्तियों की नीलामी ना करें।
मालूम हो कि निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सुब्रतो रॉय पिछले कुछ महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट ने उन्हें मार्च 2014 में निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया था जिसे पूरा करने में समूह नाकाम रहा। सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साल 2007-08 के दौरान निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे। कोर्ट ने सहारा को यह रकम 15 फीसद ब्याज के साथ निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है।