नई दिल्ली, 23 फ़रवरी: स्टाक एक्सचेंज रेगूलेटरी इदारा सेबी की जानिब से दो सहारा ग्रुप इदारों और इस के सरबराह सुबराता राय और दीगर प्रोमोटर्स के बेंक खातों सरमाया कारी-ओ-दीगर असासा जात को क़ुरक़ किए जाने के बाद इन इदारों में सरमाया कारी करने वालों और आम अफ़राद को उन कंपनियों और मुताल्लिक़ा अश्ख़ास के साथ तिजारती मामलों से चौकस रहने का मश्वरा दिया है । सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ़ इंडिया ( सेबी ) ने कहा है कि इदारों (सहारा इंडिया रईल स्टेट कारपोरेशन लिमिटेड सहारा हाउज़िंग अनोस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और इस के तीन प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स ) के साथ कोई भी किसी किस्म का मामला करेगा तो वो ही इस का ज़िम्मेदार होगा।
इस रेगुलेटर इदारे ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इदारों की जानिब से जमा की हुई रक़म को सरमाया कारों के हवाले करदेने की हिदायत की है। इस के इलावा इन इदारों की तमाम मन्क़ूला और ग़ैर मन्क़ूला जायदादों को क़ुरक़ करने का हुक्म दिया गया है। दो कंपनियों के बेंक खातों और हिसाबात को मुंजमिद करने की हिदायत की गई है।
ये अहकाम इन इदारों के प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स सुबराता राय सहारा वंदना भार्गवा अशोक राय चौधरी और शंकर दूबे पर भी इन अहकाम का इतलाक़ होता है। सेबी ने अपनी एक आम नोटिस में कहा है, कि सरमाया कारों और अवामुन्नास को मश्वरा दिया जाता है कि वो इस ज़िमन में ख़बरदार रहें, और मज़कूरा बाला इदारों, अफ़राद से किसी भी मामलों के ज़िमन में अदालती अहकाम को मुलव्विस रखें।
सेबी ने 13 फ़रवरी को दो अलेहदा अहकाम जारी किए थे। 160 सफ़हात पर मुश्तमिल अहकाम ने इदारों और अफ़राद की जायदादों को क़ुरक़ करने और खातों को मुंजमिद करने की हिदायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रेगुलेटर इदारा खातों को मुंजमिद करने और जायदादों को क़ुरक़ करने का मिजाज़ है बशर्तिके सहारा इदारों की जानिब से 24,000 करोड़ पर मुश्तमिल रक़म सरमाया कारों को वापिस ना की जाये।