सहारा समूह की अर्जी ख़ारिज, SC ने कहा- 600 करोड़ नहीं चुकाया तो फिर भेजेंगे जेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा समूह की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की गई थी. समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, पर अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा नहीं करवाने पर सहारा चीफ को फिर जेल जाना होगा.

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नेशनल दस्तक के अनुसार, सहारा समूह की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा.

न्यायालय ने उन्हें 28 नवंबर, 2016 को हुई सुनवाई में भी आगाह किया था कि धनराशि जमा कराने में विफल रहने पर उन्हें फिर जेल में लौटना होगा. नवंबर में प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि यदि सहारा समूह निवेशकों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये संपत्ति बेचने में असफल रहा तो वह इसके लिये ‘रिसीवर’ नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं.
समूह ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी के चलते उसे संपत्ति बेचने में परेशानी आ रही है, पर कोर्ट ने ऐसी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया.

बता दें कि 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था. इसके पहले 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे. उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया कि वह निवेशकों को तमाम बकाया 26 महीने में लौटा देंगे.