साक्षी अख़बार और चैनल को सरकारी इश्तिहारात के रोक देने पर स्टे आर्डर‌

* जगन मोहन रेड्डी को राहत ,राजय सरकार‌ का जी ओ रहनुमा या ना ख़ुतूत के खिलाफ‌ :हाईकोर्ट
हैदराबाद कड़पा के पार्लीमेंट सदस्य‌ वाई एस जगन मोहन रेड्डी की मिल्कियत वाले अख़बार और टेलीविज़न चैनल साक्षी को राहत देते हुए आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मीडीया ग्रुप को सरकारी इश्तिहारात के रोक देने के लिए हुकूमत के अहकामात के ख़िलाफ़ टाइम परवरी स्टे आर्डर‌ जारी किया है ।

रियास्ती हुकूमत ने 10 मई को साक्षी अख़बार और साक्षी चैनल को सरकारी इश्तिहारात जारी करने पर पाबंदी लगाने के अहकाम जारी किए थे ।

हुकूमत के जी ओ के ख़िलाफ़ जगती पबलीकेशन की तरफ‌ से दाख़िल कि गइ एक दरख़ास्त की बुनियाद पर जस्टिस एस रेड्डी ने ये उबूरी अहकाम जारी किए और राजय सरकार‌ को हिदायत दी कि वो 16 जून से पहले अपना जवाब दाख़िल करे ।

साक्षी के वकील के मुताबिक़ हाईकोर्ट ने एहसास ज़ाहिर किया कि रियास्ती हुकूमत ने सरकारी इश्तिहारात बंद करने का जी ओ जारी करने के दौरान मुरव्वजा रहनुमा या ना ख़ुतूत पर अमल नहीं किया ।

जगती पबलीकीशन के ख़िलाफ़ सी बी आई ने चार्ज शीट दाख़िल की है । इस का हवाला देते हुए आंधरा प्रदेश इन्फ़ार्मेशन एंड पब्लिक रीलीशनस कमिशनर आर वी चनदरावदन ने पिछ्ले हफ़्ते अहकाम जारी करते हुए सरकारी महकमों ,एजंसीयों ,अवामी ज़ेर-ए-इंतिज़ाम शोबों ,कार्पोरेशंस और आर्गेनाईज़ेशनस को हिदायत दी थी कि वो जनता के फाइदों कोसामने रखते हुए साक्षी ग्रुप को इश्तिहारात जारी करने को तुरंत रोक दे ।

हुकूमत ने ये अहकाम जगन मोहन रेड्डी के ख़िलाफ़ ग़ैर मह्सूब दौलत‌ की तहक़ीक़ात करते हुए सी बी आई के इक़दामात के पेशे नज़र जारी किए थे।