एक मुक़ामी अदालत ( स्थानीय अदालत) ने साबिक़ रुकन पार्लीमेंट (पूर्व सांसद सदस्य) और आर जे डी सरबराह ( व्यवस्थापक़) लालू प्रसाद यादव के बरादर-ए-निसबती ( साला/बीवी (पत्नी) का भाई) साधू यादव के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा (आरोप रखना) किए हैं। इन पर इल्ज़ाम आइद (आरोप लगाना) किया गया है कि उन्हों ने यहां महकमा ट्रांसपोर्ट की कार्यवाई में ख़लल डालते हुए सरकारी काम की अंजाम दही को ठप्प कर दिया था।
फ़र्स्ट क्लास जोडीशील मजिस्ट्रेट( Judicial Magistrate/न्यायिक मजिस्टेट) राजीव रंजन ने साबिक़ रुकन पार्लीमेंट (पूर्व सांसद सदस्य) यादव के ख़िलाफ़ ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़आत 448 , 506 , 553 के तहत इल्ज़ामात आइद ( लगाये गये) किए। इस वक़्त के ट्रांसपोर्ट कमिशनर एन के सिन्हा ने 29 जनवरी 2001 को साधू यादव पर इल्ज़ामात आइद किए थे। यादव इस वक़्त ज़मानत पर हैं।