साध्वी की जमानत अर्जी मंजूर हुए रिहा

(मुजफ्फरनगर)नंगला मंदौड़ में 31 अगस्त और सात सितंबर को मुनाकिद महापंचायत में भड़काऊ तकरीर देने के इल्ज़ाम में जेल में बंद साध्वी प्राची की जमानत कोर्ट ने मंगल के दिन मंजूर कर ली अदालत के हुक्म पर शाम को जेल से साध्वी को रिहा कर दिया गया |

पीर के रोज़ एसजीएम सेकेंड सुंदरलाल की कोर्ट में मुल्ज़िम साध्वी प्राची ने खुदसुपुर्दगी किया था कोर्ट ने आबूरी जमानत की दरखास्त मुसतरद कर दिया था | अदालत के हुक्म पर साध्वी को ज़िला जेल ले जाया गया | वहां वो खातून बैरक में बंद थी | मंगल के रोज़ एसीजेएम सेकेंड कोर्ट में वकील चंद्रवीर सिंह ने जमानत की दरखास्त पर बहस की और बिना वजह फंसाने का इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया |

बहस के बाद एसीजेएम सुंदरलाल ने जमानत की अर्जी मंजूर कर ली | वकील चंद्रवीर सिंह ने बताया कि साध्वी को 20-20 हजार के दो जमानती के साथ 20 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद कोर्ट ने जमानत कुबूल कर ली | जेल में परवाना जाने के बाद जेल इंतेज़ामिया ने साध्वी को शाम में रिहा कर दिया |

जेल के बाहर हामी साध्वी की ताइद में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे | गौरतलब हो कि 31 अगस्त और सात सितंबर को नंगला मंदौड़ में मुनाकिद महापंचायत में भड़काऊ तकरीर ( इस्तेआलअंगेज़ तकरीर) देने के इल्ज़ाम में सिखैड़ा थाना पुलिस ने मुख्तलिफ दफआत में दो मामले दर्ज किए थे |