देवास 21 सितंबर: मध्यप्रदेश में देवास की एक अदालत ने आर एस एस के एक साबिक़ प्रचारक सुनील जोशी के क़त्ल के मुक़द्दमा में मलेगाओं बम धमाकों की असल मुल्ज़िमा साध्वी परगिया ठाकुर के बिशमोल आठ अफ़राद के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा की है।
दूसरे एडीशनल सेशंस जज राजेंद्र कुमार वर्मा ने पिछ्ले रोज़ परगिया ठाकुर, वासुदेव परमार और राज कटारिया के ख़िलाफ़ हिन्दुस्तानी ताज़ीरी ज़ाबता की दफ़आत 120 (ब) (मुजरिमाना साज़िश) और दुसरे मुनासिब मुताल्लिक़ा दफ़आत के तहत इल्ज़ामात दर्ज किए। इस अदालत ने दुसरे मुल्ज़िमीन हर्षा सोलंकी , लोकेश शर्मा , राजेंद्र चौधरी , राम चंद पटेल और जीतेन्द्र शर्मा के ख़िलाफ़ दफ़आत 120 (ब) और 302 (क़त्ल) की दफ़आत के तहत मुक़द्दमा दर्ज की है । 2007 के समझौता एक्सप्रेस धमाके के ज़िमन में एन आई ए ने आर एस एस के मक़्तूल प्रचारक सुनील जोशी के ख़िलाफ़ चार्ज शीट पेश की थी।
29 सितंबर 2007 में सुनील जोशी को इस वक़्त गोली मार दी गई थी जब वो मध्यप्रदेश के देवास टाउन के तहत मुहल्ला चूना खदान में वाक़्ये रूपोशी के मुक़ाम को वापिस जा रहा था। मध्यप्रदेश पुलिस ने जोशी के क़त्ल का मुक़द्दमा बंद कर दिया था। लेकिन दुबारा कुशादगी अमल में लाते हुए देवास में चार्ज शीट पेश की है।
जिसमें इल्ज़ाम आइद किया गया हैके मलेगाओं बम धमाकों के तहक़ीक़ात में बहैसीयत कलीदी मुल्ज़िम गिरफ़्तार साध्वी परगिया ठाकुर और दुसरे चार फ़ाराद जोशी के क़त्ल में शामिल् हैं। क्युंकि साध्वी परगिया और दुसरे मुल्ज़िमीन को डर-ओ-ख़ौफ़ था के सुनील जोशी की गिरफ़्तारी की सूरत में समझौता ऐक्सप्रेस से लेकर अजमेर धमाकों तक उनकी तमाम साज़िशें बे-नक़ाब होजाएंगी