साध्वी प्रग्या सिंह की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द

मालेगावँ 2008 बम धमाकों की असल मुल्ज़िम साध्वी प्रग्या सिंह ठाकुर की जानिब से दाख़िल कर्दा दरख़ास्त ज़मानत को अदालत ने आज मुस्तर्द ( नरस्त) कर दिया।

महाराष्ट्रा कंट्रोल आफ़ आर्गेनाइज्ड क्राईम (Maharashtra Control of Organised Crime) उक्त (मकोका) की अदालत ने सेहत की बुनियाद पर दाख़िल कर्दा दरख़ास्त ज़मानत को मुस्तर्द ( रद्द) कर दिया। साध्वी ने अपनी सेहत की ख़राबी को बुनियाद बना कर ईलाज के लिए दरख़ास्त ज़मानत दाख़िल की थी।

इन के वकील रामेश्वर गुप्ता ने कहा कि अदालत ने ये एहसास ज़ाहिर करते हुए कि साध्वी अपना ईलाज ज़ेर-ए-हिरासत भी करा सकती हैं, ज़मानत की दरख़ास्त को मुस्तर्द ( रद्द) कर दिया।