पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक़ वज़ीरे आज़म राजा परवेज़ अशर्फ़ की सुनवाई 14 दिसंबर तक मुल्तवी करदी। बर्क़ी तवानाई प्रोजेक्ट्स के क़ियाम में मुबैयना रिश्वतखोरी की बिना पर उन की सुनवाई की जाने वाली थी।
साबिक़ वज़ीरे आज़म इंसिदाद जालसाज़ी अदालत या जवाबदेही अदालत में इस समाअत के वक़्त मौजूद थे। साबिक़ वज़ीरे क़ानून फ़ारूक़ नायक ने अशर्फ़ की पैरवी की थी।