साबिक़ सदर इरान रफ़संजानी के फ़र्ज़ंद को 14 साल सज़ाए कैद

इरान के साबिक़ सदर अकबर हाश्मी रफ़संजानी के फ़र्ज़ंद को इरान की एक अदालत ने सेक्युरिटी से मरबूत और मालीयाती जराइम में भी मुलव्वस होने पर सज़ाए कैद सुनाई है।

बी बी सी की रिपोर्ट के मुताबिक़ मेह्दी हाश्मी रफ़संजानी पर इल्ज़ाम है कि उन्हों ने 2009 में मुतनाज़ा इंतिख़ाबात के बाद नुक़्स अमन पैदा करने की कोशिश की थी और 2012 में बर्तानिया से जिला वतनी के बाद वापिस आने पर गिरफ़्तार किया गया था।

गैर सरकारी ज़राए ने बताया है कि तेहरान की एक अदालत ने मेह्दी हाश्मी को 15 साल की सज़ाए कैद सुनाई है अल बत्ता उस की तौसीक़ नहीं हुई है। दूसरी तरफ़ अदलिया के एक ओहदेदार का कहना है कि सज़ाए कैद के फैसला के ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए हाश्मी के पास 20 रोज़ हैं।

सज़ाए कैद के इलावा एक ख़तीर रुकमी जुर्माना और किसी भी अवाम ओहदा पर फ़ाइज़ होने पर इमतिना आइद किया गया है। रफ़संजानी 1989 ता 1997 सदर इरान के ओहदा पर फ़ाइज़ रहे।