मुंबई। रिश्वत लेने में पांच साल कैद की सजा पाए महाराष्ट्र पुलिस के साबिक एसीपी को एसीबी की खास अदालत ने आम्दनी से ज्यादा जायदाद मामले में भी सजा सुनाई गई है। आरोपी अधिकारी और उनकी पत्नी को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साबिक एसीपी अजय ज्ञानचंद जैन और उनकी पत्नी अनीता को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने गुरुवार को उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एसीबी के मुताबिक जैन ने 32 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की जो उनके आय के ज्ञात स्त्रोतों से 311 फीसद ज्यादा है।
महाराष्ट्र के अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी जायदाद बनाई। इतना ही नहीं जैन ने अपनी मां सरला देवी और खुद अपने नाम से ट्रस्ट भी खोल रखा है। सब-इंस्पेक्टर संजीव कोकिल से रिश्वत लेने के मामले में एसीबी की अदालत ने 9 अप्रैल, 2013 को जैन और उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रसन्ना लोढ़ा को पांच साल कैद की सुनाई थी।