सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (सीवीसी) के सरबराह की तकर्रुरी करने के मामले में साबिक वज़ीर ए आज़म मनमोहन सिंह को हरियाणा की एक अदालत ने समन जारी करके पेश होने को कहा है।
यमुनानगर जिले के जगाधरी वाके कोर्ट ने यह समन जारी किया है। एडवोकेट जीडी गुप्ता की दरखास्त पर सिविल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विजय जेम्स की अदालत ने मनमोहन के खिलाफ समन जारी किया है। समन में मनमोहन सिंह को 23 जनवरी 2015 को कोर्ट में पेश होने के हुक्म दिए गए हैं।
दरखास्तगुजार जीडी गुप्ता का कहना है कि पीजे थॉमस को सीवीसी 2011 में तकर्रुरी की गयी थी । इससे पहले उन पर मुजरिमाना केस चल चुका था। इसके बावजूद उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह ने सीवीसी के लिए थॉमस के नाम की सिफारिश की। यूपीए हुकूमत ने उस वक्त की अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज के ऐतराज़ को भी दरकिनार कर दिया था।