साबिक़ एमपी समेत चार लोगों को मिली उम्रकैद

ट्रांसपोर्टर सत्येन्द्र सिंह कत्ल मामले में सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने साबिक़ एमपी विजय कृष्ण समेत चार लोगों को मुजरिम माना है। आज इसपर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए इन तमाम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साबिक़ एमपी विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य, बॉडीगार्ड उमेश सिंह और नौकर गगन को आईपीसी की दफा 302, 120 बी, 34 और 25 आम्र्स एक्ट के तहत मुजरिम बनाया गया है।