डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार ने साबिक़ वज़ीर योगेंद्र साव को अलग-अलग दफा में मुजरिम करार देते हुए उन्हें ढ़ाई साल जेल की सजा सुनायी। अदालत ने योगेंद्र साव को सजा के खिलाफ दरख्वास्त करने के लिए जमानत दे दी।
रंगदारी मांगने का मामला : गिद्दी थाना वाकेय रामगढ़ स्पंज प्राइवेट लिमिटेड होसिर से पांच लाख रुपया रंगदारी मांगने पर योगेंद्र साव के खिलाफ गिद्दी थाना में मामला (कांड संख्या 55/11) दर्ज किया गया था। कंपनी के मैनेजर वीरेंद्र प्रसाद राय ने एफआइआर में योगेंद्र साव के अलावे सुधीर गुप्ता को भी मुल्ज़िम बनाया था।
कहा था कि सुधीर गुप्ता और योगेंद्र साव ने उनसे पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने दफा 385/34, 386/34 और 387/34 के तहत दोनों को मुल्ज़िम बनाया था। 25.8.2011 को पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में चाजर्शीट दायर की थी। 19.12.2011 को अदालत ने दोनों मुल्जिमान पर इल्ज़ाम आईद किया। इस मामले में कांड के आइओ मदन मोहन सिंह, इंस्पेक्टर आलोक कुमार समेत नौ लोगों की गवाही अदालत में दर्ज की गयी।