पटना : राज्य सरकार राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था में जुट गयी है. इसके लिए कड़े सजा के प्रावधान किये जा रहे हैं. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार एक अप्रैल से सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने या बेचनेवालों को 10 साल की कैद की सजा भुगतनी होगी. साथ ही एक लाख से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा.
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस विधयेक को मंजूरी दी गयी. इसे विधानमंडल के चालू सत्र में ही पारित कराया जायेगा. सरकार एक अप्रैल से इसे पूरे राज्य में लागू करेगी. बताया गया है कि यह प्रावधान पुलिस पर भी लागू होगा. यदि कोई पुलिसकर्मी किसी निर्दोष को शराब के मामले में फंसाने में शामिल पाया गया, तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा. पहले इस तरह के प्रावधान नहीं थे.
मालूम हो की एक अप्रैल से पूरे राज्य में देशी व मसालेदार शराब की फरोख्त बंद हो जायेगी. सिर्फ नगर निगम व नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी दुकानों पर ही विदेशी शराब बिके