सिटी पुलिस को असरी कैमरों से लैस करने का फ़ैसला

शहर हैदराबाद में पुलिस की अवाम दोस्त पालिसी में एक और नए बाब का आग़ाज़ होने जा रहा है। जो ना सिर्फ़ अवाम बल्कि ख़ुद पुलिस के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा चूँकि पुलिस की अवाम से बदअख़्लाकी और अवाम को पुलिस से उलझना महंगा साबित होगा। शहरे हैदराबाद में अनक़रीब ट्राफिक पुलिस ओहदेदार अपनी वर्दी पर कैमरे के साथ दिखाई देंगे और उन की कमर पर एक रिकार्डर भी होगा जिस के ज़रीये वो तस्वीरकशी के साथ साथ साफ़ तौर पर ( आडीयो ) आवाज़ की रिकार्डिंग भी करेंगे।

इस लिए तरीका-ए-कार बॉडी वार्न कैमरा को राइज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तमाम तर तैयारीयां मुकम्मिल करली गईं हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए सिटी पुलिस ने टेंडर मरहले को भी मुकम्मिल करलिया है। इमकान हैके अनक़रीब टेंडर को क़तई शक्ल दे दी जाएगी।

इस नए तरीका-ए-कार के बाद क़सूरवार शहरी से रिश्वत तलब करना जितना ट्रैफिक अमला के लिए नुक़्सानदेह साबित होगा इतना ही क़सूरवार शहरी की तरफसे रिश्वत की पेशकश करना भी इतना ही नुक़्सानदेह साबित होगा।

ज़राए के मुताबिक़ शहरी और ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार की तमाम सरगर्मीयां इस कैमरे में रिकार्ड होंगी और गुफ़्तगु रिकार्ड होगी। एसे वक़्त रिश्वत को पेश करना दफ़ा 12 इंसिदाद रिश्वत ऐक्ट 1988 के तहत 6 माह से 5 साल तक जेल की सज़ा होसकती है।

इस के अलावा नक़द जुर्माना भी आइद किया जाएगा। इस ख़सूस में शहर के ट्रैफिक सरबराह ऐडीशनल कमिशनर ट्रैफिक जितेन्द्र ने बताया कि बॉडी वार्न कैमरे के तरीका-ए-कार को राइज करने के लिए तमाम तर तैयारीयां मुकम्मिल करली गईं हैं और टेंडर भी तलब किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि ये तरीका-ए-कार बेहतरीन तबदीली का काम करेगा। पहले मरहले के तहत सब इन्सपेक्टरस को ये बॉडी वार्न कैमरे दीए जाऐंगे। जिस के बाद शहर में इस प्रोजेक्ट को वुसअत दी जाएगी।