सिनेमाघरों में फिल्म से पहले चलेगा राष्ट्रगानः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सिनेमाहॉल में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर दिखायी जाए, साथ ही सिनेमाहॉल में मौजूद सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा।

उल्लेखनीय है कि सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया है।

अपने आदेश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गैर जरुरी चीजों पर भी राष्ट्रगान को छापना गलत है। साथ ही राष्ट्रगान का इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे के लिए करना भी गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक हफ्ते में लागू करने, तथा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सूचित करने को कहा है।