सिमी के दो कारकुनों को 13 दिनों का रीमांड

एक ख़ुसूसी अदालत ने सिमी के दो कारकुनों को 13 रोज़ के रीमांड पर भेज दिया जिन्हें बोध गया और पटना सिलसिला वार बम धमाकों में मुबय्यना तौर पर मुलव्वस होने पर छत्तीसगढ़ से गिरफ़्तार किया गया था।

उन्हें राय पूर से यहां लाया गया जिन के नाम उमर‌ सिद्दीक़ी और अज़हर-उद-दीन कुरैशी बताए गए हैं। उन्हें एन आई ए की ख़ुसूसी नामज़द करदा जज के इजलास पर पेश किया गया जहां से उन्हें 13 दिन के रीमांड पर भेज दिया गया जबकि जज ने ये हिदायत भी की है कि दोनों मुल्ज़िमीन को दुबारा 18 दिसम्बर के रोज़ हाज़िर अदालत किया जाये।

एन आई ए (नेशनल इंवेस्टीगेशन एजंसी) ने अदालत से 15 दिनों के रीमांड की दर्ख़ास्त की थी लेकिन अदालत ने इस में 2 रोज़ की कमी करते हुए 13 दिनों के रीमांड को मंज़ूर किया। याद रहे कि मुल्क के मुख़्तलिफ़ मुक़ामात पर सिलसिला वार बम धमाकों के वाक़ियात गुजिश्ता काफ़ी अर्सा से वक़फ़ा वक़फ़ा से रुनुमा होते रहे हैं जहां तहक़ीक़ाती एजंसियों और अदालतों के लिए ये वाक़ियात इतने अहम होजाते हैं कि इनका फैसला अहमियत का हामिल होजाता है।

बेक़सूर अफ़राद के मारे जाने के बाद अवाम में गम-ओ-ग़ुस्सा पैदा होजाता है और वो ये चाहते हैं कि बम धमाकों के ख़ातियों को सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाये और वो भी बगैर किसी ताख़ीर के लेकिन अदालती कार्यवाइयां अवाम की मर्ज़ी से नहीं चलतीं बल्कि अदलिया के प्रोटोकोल का पास-ओ-लिहाज़ करना पड़ता है।