सिर्फ तीन कामों के लिए होगा आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मंगल के रोज़ अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे लाज़मी नहीं बनाया जा सकता । अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को साफ साफ हिदायत देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ हुकूमत की फलाही मंसूबो के लिए किया जा सकता है।

कोर्ट ने हिदायत दिया कि आधार का इस्तेमाल हुकूमत की ओर से चलाई जा रही Food Plan, Kerosene distribution और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मुजरिमाना मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के सुबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे पहले कोर्ट की बेंच ने सभी शहरियों को आधार कार्ड मुहैया कराने की मरकज़ की इस मुहिम को चुनौती देने वाली दरखास्तो को आईनी पीठ के पास भेज दिया था।

एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने अदालत को इत्तेला किया कि उसके पहले के हुक्मनामे के मद्देनजर रियासतों और मुताल्लिक हाकिम से कह दिया गया है कि वे मुख्तलिफ मंसूबो का फायदा हासिल करने के लिये आधार कार्ड की लाज़मियत पर जोर नहीं दें।

अदालती तंख्वाह , Provident fund payments, शादी और प्रापर्टी के रजिस्ट्रेशन समेत कई सरगर्मियों के लिये आधार कार्ड लाज़मी बनाने के कुछ रियासतों के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड हैं, उनसे हाकिम को अपने आधार कार्ड मुहैया कराने को कहा गया है, लेकिन यह मुतबादिल है।