* आवक से ज्यादा सम्पती केस के सुबूतों को बर्बाद करने जांच एजेंसी कि दलील
हैदराबाद/सी बी आई की ख़ुसूसी(विशेष) अदालत ने आज वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की दरख़ास्त ज़मानत को रद कर दिया । उन्हें आवक से जयादा सम्पती केस के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है । उन के ख़िलाफ़ कइ मुक़द्दमें दर्ज हैं ।
प्रिंसिपल स्पैशल कोर्ट बराए सी बी आई मुक़द्दमात ने अपने अहकामात में जांच एजेंसी कि दलील को बाकि रखा है कि जगन मोहन रेड्डी को रिहा कर दिया गया तो वो आवक से जयादा सम्प्ती केस के सबूतों को मिटाने की कोशिश कर सकते हैं । इस से पहले जगन मोहन रेड्डी की दरख़ास्त ज़मानत की कडी मुख़ालिफ़त करते हुए सी बी आई के सिनीयर वकील अशोक भान ने कल इल्ज़ाम लगाया था कि ये केस मुट्ठी भर सफेदपोश जराइमकरने वालो लोगों का है । जो दस्तूर को तोड्ने कोशिश कर रहे हैं ।
अशोक भान ने ये दलील पेश की और इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी उन 100 पार्लीमेंट सदस्यों में से एक हैं जो मुख़्तलिफ़ फ़ौजदारी मुक़द्दमों का सामना कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ़ पार्टी सदर ( वाई एस आर कांग्रेस ) होने के सबब ज़मानत पर रहा नहीं किया जा सकता और ना ही वो ज़मानत के लिए दावे कर सकते हैं ।
जगन ने हवाला लेन देन के ज़रीये बडी बडी रकमें हासिल कि थी । उन रकमों को उन्हों ने सरमाया कारी के तौर पर अपने बिज़नेस में लगाया । गरीबों की ज़मीन को उन्हों ने ख़ुसूसी मआशी ज़ोनस के नाम पर बड़े लोगों के हवाले की । इस के ज़रीये साज़िश करते हुए भारी रकमें हासिल की गइं। ये ज़मीन बड़े कोर्पोरेटर घरानों को दी गई ।
सी बी आई के वकील ने अपनी बेहस में कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता ( वाई एस राज शेखर रेड्डी ) के असर ओर रुसूख़ का ग़लत इस्तिमाल किया । वकील सफ़ाई ने इस से पहले वाई एस आर कांग्रेस नेता को ज़मानत देने की दरख़ास्त की थी ताकि वो रियासत में होने वाले 12 जून के उप चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चला सकें ।
उन्हों ने जगन को 10 जून तक टाइम परवरी ज़मानत देने की अपील की थी और कहा था कि जगन 11 जून को खु़द ही अदालत के हवाले करेंगे । जगन मोहन रेड्डी को 27 मई को गिरफ़्तार किया गया था । सी बी आई ने जगन के वकील की इस दलील पर एतराज़ और कहा कि जगन मोहन रेड्डी चुनाव में उम्मीदवार नहीं है , इस लिए उन की ज़मानत क़बूल ना की जाए ।