सी बी आई को इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फ़राहमी पर हुकूमत गुजरात की सरज़निश

अहमदाबाद, २४ जनवरी (पी टी आई) गुजरात हाईकोर्ट ने 2003 में सादिक़ जमाल मेहतर एनकाउंटर मुआमला की तहकीकात करने वाली सी बी आई को मुनासिब इनफ्रास्ट्रक्चर की अदम फ़राहमी पर हुकूमत गुजरात की सरज़निश करते हुए इस्तिफ्सार किया कि आख़िर ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

गुजरात हाईकोर्ट जस्टिस एम आर शाह ने हुकूमत गुजरात से वज़ाहत तलब की कि आख़िर गुज़श्ता छः माह से हुकूमत क्या कर रही है ? सी बी आई को दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सरबराह क्यों नहीं किया गया ? उन्हों ने कहा कि कोर्ट के मुशाहिदे में ये बात आई है कि गुज़श्ता छः माह के दौरान सिवाए ख़त-ओ-किताबत के कोई और कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई ।

याद रहे कि 12 जनवरी 2003 में नरोडा इलाक़ा में सादिक़ जमाल मेहतर सिटी क्राईम ब्रांच के ओहदेदारों के साथ एक एनकाउंटर में हलाक हो गया था । हाईकोर्ट ने गुज़श्ता साल 16 जून को एंकाउंटर के इस मुआमला को गुजरात पुलिस से सी बी आई के हवाले कर दिया था और सी बी आई को ख़ुसूसी तौर पर ये हिदायत की गई थी कि तहकीकात अंदरून छः माह मुकम्मल कर ली जाये।