सी बी आई पर निगरानी में इज़ाफ़ा की ज़रूरत नहीं: सी वी सी

नई दिल्ली: सेंटर्ल वीजलेंस कमीशन ने आज कहा कि सी बी आई की कारकर्दगी पर निगरानी में इज़ाफे की चंदाँ ज़रूरत नहीं है जोकि फ़आल और मुस्तइद ओहदेदारों के साथ बहसन ख़ूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है।

वीजलेंस कमिशनर मिस्टर टी ऐम भीसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि सी बी आई में इंतेहाई बासलाहीयत और पेशा-वर अहलकार हैं और जिन पर निगरानी में इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां के ओहदेदार काबिल-ए-एतिमाद और फ़र्ज़शनास हैं। वाज़िह रहे कि सुप्रीमकोर्ट ने सी बी आई की जानिब से ज़ेरे तहक़ीक़ात मुख़्तलिफ़ केसों में चीफ़ विजलेंस कमीशन से तआवुन तलब किया था जबकि इंसिदाद रिश्वत सतानी का नगर इनकार इदारे ने साबिक़ सी बी आई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात में इआनत की थी जो कि कोयला अस्क़ाम की तहक़ीक़ात में जांबदारी बरतने के मुल्ज़िम थे।