सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की आत्महत्या मामले में शशि थरूर को आरोपी माना है। कोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी कर 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
चार्जशीट के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी माना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कोर्ट के समन के बाद शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा, चूकि थरूर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष का केस बेतुका और निर्थक है। इसके साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से मेल भी नहीं खाता है। इसलिए चार्जशीट को देखने के बाद ही कोई फैसला लेंगे।
चूकि मजिस्ट्रेट ने शशि थरूर को 7 जुलाई का समन भेजा है इसलिए हमने चार्जशीट की कॉपी मांगी है। इसे पढ़कर ही हम कोई फैसला ले सकेंगे कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। थरूर अपने बचाव में हर कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे।
सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत से नौ दिन पहले अपने पति शशि थरूर को ई-मेल लिखा था। इसमें सुनंदा ने लिखा था कि उसे अब जीने की इच्छा नहीं है और वह ईश्वर से केवल मौत मांगती है।
यह तर्क दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बीते सोमवार को रखा गया था। पेश मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद थे। पटियाला हाउस अदालत स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि सुनंदा ने ई-मेल व सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में मरने की इच्छा जाहिर की थी।
उसके इन ई-मेल व फेसबुक पोस्ट को मृत्यु पूर्व बयान के रूप में लिया गया है। उसने मरने से पहले एक कविता भी लिखी थी उससे साफ है कि वह काफी उदास थी। अदालत ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिये पांच जून की तारीख तय कर दी थी। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने शशि थरूर को समन जारी किया है।