सुनंदा पुष्कर क़तल केस की तहकीकात

नई दिल्ली

सुनंदा पुष्कर क़तल केस में तीन मुश्तबा अफ़राद पर पॉलीग्राफ टेस्ट (झूट का पता चलाने का आला) टेस्ट करवाने केलिए दिल्ली पुलिस को इजाज़त देदी है। 3 मुश्तबा अफ़राद शशी थरूर के घरेलू मुलाज़िम नारायण सिंह , ड्राईवर बजरंगी और दोस्त संजय दीवान ने पॉलीग्राफ टेस्ट केलिए आमादगी ज़ाहिर की थी जिसपर अदालत ने ये अहकामात जारी किए हैं।

मेट्रोपॉलीटेन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि तीन मुश्तबा अफ़राद पर पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त क़ौमी हुक़ूक़-ए-इंसानी कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना ख़ुतूत की ताबे होगी। समात के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि तहकीकात के दौरान 3 मुश्तबा अफ़राद से पूछताछ की गई लेकिन उन्होंने बाज़ अहम हक़ायक़ को पोशीदा रखा है।

पुलिस ने इद्दिआ किया कि उनलोगों ने तमाम हक़ायक़ का इन्किशाफ़ नहीं किया और सुनंदा पुष्कर के जिस्म पर ज़ख़मों से मुताल्लिक़ कलीदी हक़ायक़ को राज़ में रखा। ताहम 3 मुश्तबा अफ़राद के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलीन ने पुलिस के साथ मुकम्मल तआवुन किया है।

वकील दिफ़ा ने मजिस्ट्रेट से कहा कि पुलिस को चाहिए कि अदालत को मतला करे कि वो किसी नवीत के सवालात करेगी औरपॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान क्या पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किलीन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आमादा है क्योंकि हम ये तास्सुर नहीं देना चाहते कि तहकीकात से राह फ़रार इख़तियार करना चाहते हैं।