सुप्रीमकोर्ट के एक जज को शामिल करने वाले घपले की छानबीन खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कामिनी जयसवाल की इस अर्ज़ी को खारिज कर दिया जिसमें मैडीकल कॉलेज में दाख़िले के एक घपले में सुप्रीमकोर्ट के एक जज को भी शामिल किया गया है ,कथित रिश्वत की मांग के मामले की एस आई टी के ज़रिए छानबीन की मांग किया गया था।

कामिनी जयसवाल ने मैडीकल कॉलेज में दाख़िले के एक घपले में रिश्वत के मामले की एसआईटी के ज़रिए छानबीन की मांग की थी इस मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक जज भी शामिल‌ बताया जाता है।

उच्च न्यायालय ने जयसवाल की अर्ज़ी ख़ारिज‌ करते हुए कहा कि ”अगर हम क़ानून से पार नहीं लेकिन प्रक्रिया संहिता के तहत होना चाहिए , अदालती हुक्म के ज़रिए किसी जज के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर नहीं की जा सकती।

अदालत ने अपने हुकमनामे में ये भी कहा कि सीनियर वकील ने किसी ठोस सबूत के बग़ैर आरोप‌ लगाए हैं जो एक संदेहास्पद है
बेंच ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की सीनियर वकील ने तथ्य के मूल सत्यापन के बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गैर-जिम्मेदार आरोप बनाया है।