सुप्रीमकोर्ट में हार्दिक पटेल की अर्ज़ी दूसरी बेंच से रुजू

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट की एक बेंच ने आज पटेल कोटा लीडर हार्दिक पटेल की एक अर्ज़ी को दूसरी बेंच से रुजू कर दिया है जिसमें उनके ख़िलाफ़ अपने साथीयों को ख़ुदकुशी करने की बजाय गुजरात पुलिस मुलाज़िमीन को मार मार कर हलाक कर देने के लिए उकसाने के इल्ज़ामात आइद करने पर अदालत में चैलेंज किया गया है।

जस्टिस वी गोपाला गोड्डा और जस्टिस अमितवा रवाए पर मुश्तमिल बेंच ने पटेल के वकील मिस्टर कपिल सिब्बल को तक़रीबन नसफ़ घंटे तक बेहस पर समात के बाद बग़ैर कोई वजह बताए अर्ज़ी को दूसरी बेंच मुंतक़िल कर देने का ऐलान कर दिया। अदालत में कपिल सिब्बल ने ये इस्तिदलाल पेश किया कि 22 साला लीडर के ख़िलाफ़ बग़ावत के इल्ज़ामात आइद नहीं किए जा सकते जिसके बाद दोनों जजों ने आपस में दो तीन मिनट तक बातचीत करके अर्ज़ी को दूसरी बेंच से रुजू करने का फ़ैसला कर दिया।